Friday, May 10
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एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, साझा करनी होगी सारी जानकारी

एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनावी बॉन्ड सार्वजनिक किया था। वहीं बैंक ने चुनावी बॉन्ड की सारी जानकारी साझा नहीं किया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को सख्त आदेश दिया था कि चुनावी बॉन्ड से संबधित बची हुई जानकारी 18 मार्च को साझा करनी होगी। वहीं आज एक बार फिर बैंक को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। एसबीआई को 21 मार्च को शाम 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी।इसके लिए बकायदा एक हलफनामा भी बैंक को दाखिल करना होगा।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास एसबीआई से जो जानकारी आति है, वह अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करे। चुनावी मुद्दे पर कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। सारी जानकारी सार्वजनिक हो।

वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुखय न्यायधीश ने बैंक से सवाल किया है कि बैंक के द्वारा सारी जानकारी साझा क्यों नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कहा फैसले में स्पष्ट किया गया था कि सभी विवरणों को सार्वजनिक किया जाए। बैंक कोर्ट के आदेशों पर निर्भर नहीं रहे। सभी इमेजिनेबल जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए।

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