बिहार के सिवान में दो भाइयों की तेजाब से नहला कर हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में बंद बिहार के बाहुबली व पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन को दिल्ली हाई कोर्ट ने छह घंटे की सशर्त कस्टडी पैरोल की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने किसी भी तीन दिन में छह-छह घंटे की कस्टडी पैरोल की अनुमति देते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के निर्देश दिए। पीठ ने स्पष्ट किया कि कस्टडी पैरोल के लिए शहाबुद्दीन को मुलाकात के लिए दिल्ली में ही एक स्थान की जानकारी पहले ही जेल अधीक्षक को देनी होगा।
पीठ ने कहा कि उक्त स्थान का सत्यापन करने के साथ ही राज्य पुलिस वहां पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम करेगी। 19 सितंबर को पिता की मौत होने और मां के बीमार होने के आधार पर शहाबुद्दीन ने कस्टडी पैरोल की मांग की थी।
पीठ ने कहा कि शहाबुद्दीन 30 दिन के भीतर इच्छानुसार कोई भी तीन तारीख चुन सकता है और उसे सुबह छह बजे से शाम चार बजे के बीच छह घंटे के लिए मुलाकात करने की अनुमति होगी। इन छह घंटों में यात्रा समय भी शामिल होगा। न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने कहा कि याचिककर्ता इस दौरान अपनी मां, पत्नी व अन्य रिश्तेदारों के अलावा किसी से भी मुलाकात नहीं कर सकेगा।
बिहार सरकार ने भी कहा था कि शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में हैं इसलिए उनकी सुरक्षा दिल्ली सरकार व पुलिस को सुनिश्चित करनी चाहिए। वहीं, यह भी कहा कि शहाबुद्दीन की कस्टडी पैरोल की याचिका पर दस नवंबर को विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद विचार किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा था कि पिता की मौत व बीमार मां की स्थिति को देखते हुए कस्टडी पैरोल देने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन बिहार और दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित नहीं कर पा रही है कि उनकी हिरासत में शहाबुद्दीन सुरक्षित रहेगा। इस पर पीठ ने सुझाव दिया था कि शहाबुद्दीन का परिवार ही दिल्ली आकर उससे मुलाकात करे।
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