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सरकार का अपराध नियत्रंण विधेयक बिहार विधानसभा में पारित हो गया है। कानून बनने से सरकार दावा कर रही है कि इससे बालू, शराब और जमीन माफियाओं पर हमला किया जा सकेगा। वहीं इस कानून के बनने के बाद डीएम को इस कानून के तहत विशेष अधिकार मिलेगा। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 में अपराधियों, असमाजिक तत्वों को निष्काषित करने का अधिकार डीएम को मिलेगा।
बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 में स्पष्ट किया गया है कि अनैतिक व्यापार अधिनियम के अधीन महिलाओं और बच्चों से जुड़ा कोई भी अपराध करता है। उस पर कानून के तहत कार्रवाई संभव है। इसके अलावे बच्चों से यौन अपराध करता हो। धर्म, मूलवंश, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर या किसी भी आधार पर विभिन्न धर्मो, या बिहार पुलिस हस्तक के प्रवाधानों के अधीन गुंडा घोषित किया गया हो। जो संगठित अपराध करता हो। अपराध सिंडिकेट के किसी सदस्य के रूप मे हो। उसके खिलाफ नए कानून के तहत कारवाई होगी। इसके साथ ही जो शराब या मादक पदार्थ का निर्माण, भडांरण, परिवहन, विक्रय या वितरण करता हो या आगे बढ़ाने के लिए धन खर्च करता हो आदी गैरकानूनी काम करता हो तो फसे सूचना प्रद्दोगिकी अधिनियम 2000 की अधीन कोई दंडकर्ता हो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला दंडाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं।