संवैधानिक प्रावधानाें के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की घाेषणा के बावजूद बिना राज्यपाल से शपथ लिए कोई व्यक्ति बिहार विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष पद नहीं संभाल सकता है। लेकिन रिटायर आईएएस शिशिर सिन्हा ने राज्यपाल से शपथ ग्रहण किए बिना 28 अक्टूबर काे बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिए।
विशेषज्ञों के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 89 (3) के अनुसार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष को राज्यपाल से पद एवं गोपनीयता की शपथ लेना अनिवार्य है। अबतक अध्यक्ष बनने वाले सभी लोगों को राज्यपाल के द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी गयी है।
लेकिन, शिशिर सिन्हा ने बगैर शपथ लिए पदभार ग्रहण कर लिया है। देश के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.डी. संजय ने भी कहा कि आफिस में प्रवेश करने के पहले शपथ लेना आवश्यक है। कोई व्यक्ति अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वह नियमानुकूल नहीं है।
सरकार के नोटिफिकेशन पर भी सवाल उठने लगे हैं। संविधान की धारा 319 बी के तहत बीपीएससी का अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति राज्य सरकार के अन्य विभागों में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता है। सिन्हा हाल ही में बीपीएससी के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए है।
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