Sunday, April 28
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सफर के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाया पान-गुटखा तो भरना होगा जुर्माना, जानें बिहार सरकार का नया नियम

अगर आपने सफर के दौरान बस, ऑटो समेत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट (Public Transport) में पान, गुटखा, तंबाकू खाया तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. कोरोना संक्रमण के दौर में परिवहन विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है. परिवहन विभाग ने आदेश निकाला है कि बस, ऑटो, ई-रिक्शा में अगर आप सफर कर रहे हैं तो पान, तम्बाकू, खैनी और गुटखा खाने से परहेज़ करें. अगर आप ये सब खाते पकड़े गए तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. सिर्फ़ जुर्माना ही नहीं आप पर क़ानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. इसके लिए तमाम जिलों के SP और DM को निर्देश भी जारी किया गया है.

दरअसल, यह कदम कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देख कर उठाया गया है. परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों, ड्राइवर और कंडक्टर के साथ-साथ यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की है. एक दिन में 50 प्रतिशत यात्री को ही गाड़ियों में बिठाना है. हर यात्री को बिठाने से पहले सेनेटाइज करवाना अनिवार्य है. इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं इसके लिए बस और ऑटो स्टैंड में पुलिस की तैनाती भी की गई है.

परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने सभी DM और SP को क़ोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कड़ाई से जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है. जो भी वाहन चालक इसका पालन नहीं करेंगे उन पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है. संजय अग्रवाल ने कहा कि कोरोना के दौरान कई एहतियात बरतने की जरूरत है और वाहनों से लोग बड़ी संख्या में आते-जाते हैं और अगर वाहनो में सख्ती नहीं बरती जाएगी और लोग पान-गुटखा, खैनी खाकर जहां तहां थूकेंगे और अगर उसमें कोई क़ोरोना पॉज़िटिव होगा तो संक्रमण और बढ़ सकता है. इसीलिए यह कदम उठाया गया है.

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