Friday, April 19
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मास्टरमाइंड खुशबू सिंह को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं, जमानत देने से किया इंकार

पटना के चर्चित जिम ट्रेनर गोलीकांड की मुख्य अभियुक्त खुशबू सिंह को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली है. कोर्ट ने खुशबू को इस घटना का मुख्य आरोपित व साजिशकर्ता मानते हुए नियमित जमानत देने से इन्कार करते हुए नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डी वाइ चंद्रचूड़ और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सोमवार को सूचीबद्ध थी .

हाइकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं

कोर्ट ने यह माना कि हाइकोर्ट के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है और उसने नियमित जमानत याचिका को खारिज करने के लिये जो आधार अपने आदेश में दिया है वह सही है और इसमे किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट को नही है. पटना हाइकोर्ट के न्यायाधीश ए एम बदर की एकलपीठ ने 13 अप्रैल 2022 खुशबू की नियमित जमानत याचिका को खारिज करते हुए संबंधित ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह इस मामले का ट्रायल नौ महीने में पूरा कर ले .

बेउर जेल में बंद खुशबू सिंह

खुशबू सिंह जिम ट्रेनर विक्रम सिंह गोली कांड में पटना के बेउर जेल में बंद है. अभियुक्त खुशबू की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता राजेश कुमार और बिहार सरकार की ओर से अधिवक्ता देवाशीष भरुका उपस्थित थे. गौरतलब है कि 18 सितंबर 2021 को राजधानी के कदमकुआं थाना इलाके में जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को हत्या करने की नियत से गोली मारी गयी थी.

खुशबू के पति डॉ राजीव सिंह जमानत पर बाहर

हालांकि, इस वारदात में उनकी जान बच गयी. इस वारदात में शामिल खुशबू सिंह, उसके पति राजीव कुमार सिंह और दो कॉन्ट्रैक्ट किल्लर समेत कई अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार जेल भेज दिया था. इन सभी मे से केवल खुशबू के पति डॉ राजीव सिंह ही जमानत पर जेल से बाहर है.

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