Friday, March 29
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मतदान को लेकर जिलों को जारी किया गाइड लाइन, जानें कैसी है विधि-व्यवस्था

बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर मतदान चार अप्रैल को कराया जाना है. बता दें कि 24 सीटों पर चुनाव के लिए कुल 187 उम्मीदवार ताल ठोकेंगे. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी जिलों को मतदान को लेकर गाइड लाइन जारी किया गया है. वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के गाइड लाइन में स्पष्ट किया गया है कि मतदान बैलेट पेपर पर कराया जायेगा. बता दें कि इस बैलेट पेपर पर किसी भी पार्टी का सिंबल नहीं होगा.

बैलेट पेपर पर प्रत्याशी का नाम, उसकी तस्वीर, पार्टी का नाम और खाली बॉक्स होगा जिसमें मतदाता को अपने वोट को दर्ज करना होगा. मतदाताओं को अधिकार होगा कि वह बैलेट पेपर पर अपने मनपसंद प्रत्याशी को एक, दो, तीन, चार, पांच जैसे अंकों को लिखकर प्राथमिकता देंगे.मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश में कहा गया है कि मतदान के लिए सिर्फ बैगनी स्केच पेन दिया जायेगा.

प्रत्याशी के नाम के सामने वाले बॉक्स में पहले पसंद के उम्मीदवार को अंक 1 लिखकर मतदान करना होगा. प्रत्याशियों के एक से अधिक रहने पर अंक-1 सिर्फ एक ही प्रत्याशी के सामने लिखा जायेगा. इतना ही नहीं शेष उम्मीदवारों को अंक 2, 3, 4 आदि के रूप में प्राथमिकता के आधार पर मतदान करना होगा. बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर या नाम या कोई शब्द नहीं लिखा जायेगा.

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